HSSC CET: क्लर्क योग्यता मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में कोर्ट का अंतरिम आदेश
हरियाणा राज्य व अन्य के खिलाफ राहुल एवं अन्य द्वारा दायर किये गए केस में कोर्ट का अंतरिम आदेश सामने आया है। ये मामला HSSC CET क्लर्क योग्यता से संबंधित है, जिसमें कई अभ्यर्थियों ने अपनी योग्यता और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।
Case Overview: राहुल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य
न्यायालय सुनवाई विवरण:
- उपस्थित वकील:
- सी.डब्लू.पी.-20046-2024 में याचिकाकर्ताओं के लिए श्री रजत मोर ।
- सी.डब्लू.पी.-20053-2024 में याचिकाकर्ताओं के लिए श्री एम.एस. लांबा ।
- सीडब्ल्यूपी-20054-2024 में याचिकाकर्ताओं के लिए श्री पीएस चौहान ।
- प्रतिवादी के वकील:
- सुश्री श्रुति जैन गोयल , वरिष्ठ डीएजी, हरियाणा।
याचिकाकर्ताओं का तर्क:
योग्यता विसंगति:
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विज्ञापन की श्रेणी संख्या 380 के अंतर्गत सूचीबद्ध योग्यताओं को गलत समझा गया है।
- विज्ञापन में योग्यता को “10+2/स्नातक” के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, लेकिन स्पष्ट रूप से 60% अंक की आवश्यकता नहीं थी। स्लैश (“/”) का उपयोग यह दर्शाता है कि योग्यता के लिए या तो योग्यता (10+2 या स्नातक) पर्याप्त है, न कि यह कि दोनों को निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ पूरा किया जाना चाहिए।
पिछली चयन प्रक्रिया:
- याचिकाकर्ताओं ने बताया कि पिछली चयन प्रक्रिया में, जिसे बाद में अदालत ने रद्द कर दिया था, वही योग्यता मानदंड इस्तेमाल किए गए थे। उम्मीदवारों को “10+2/स्नातक” योग्यता के आधार पर भाग लेने की अनुमति दी गई थी, जिसका अर्थ है कि यहां भी इसी तरह की व्याख्या लागू होनी चाहिए।
प्रतिवादी का तर्क:
त्रुटि की स्वीकृति:
- प्रतिवादी राज्य की ओर से सुश्री श्रुति जैन गोयल ने याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को स्वीकार किया।
- उन्होंने संकेत दिया कि संबंधित अधिकारियों से निर्देश मांगे गए हैं। यह पुष्टि की गई कि प्रतिवादी-आयोग शॉर्टलिस्ट को संशोधित करेगा और इसमें 10+2/स्नातक योग्यता वाले उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा, भले ही उनके पास प्रथम श्रेणी न हो।
शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया:
- संशोधन के बावजूद, मूल अधिसूचना के अनुसार, शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में पदों की संख्या से चार गुना अधिक उम्मीदवारों के चयन का नियम लागू रहेगा।
न्यायालय का निर्णय:
संशोधित लघुसूची:
- न्यायालय ने प्रतिवादी आयोग को शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में संशोधन करने का आदेश दिया। यह संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रथम श्रेणी के बिना 10+2/स्नातक योग्यता वाले उम्मीदवार भी चयन प्रक्रिया में शामिल किए जाएं।
शॉर्टलिस्टिंग मानदंड:
- उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू में बताए अनुसार ही जारी रहेगी – अर्थात रिक्तियों की संख्या से चार गुना अधिक।
स्थगन:
- मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 23.08.2024 तक स्थगित कर दिया गया है।
आदेश प्रति:
- संबंधित मुद्दों से निपटने में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की एक प्रति अन्य संबंधित मामलों की फाइलों पर रखी जानी है।
आशय:
याचिकाकर्ताओं के लिए:
- प्रथम श्रेणी की आवश्यकता के बिना 10+2/स्नातक योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को शामिल करने से संभावित रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में बदलाव हो सकता है, जिससे पहले बाहर किए गए उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिल सकेंगे।
प्रतिवादी-राज्य के लिए:
- राज्य को मूल शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया को बनाए रखते हुए शॉर्टलिस्ट को समायोजित करना होगा और संशोधित योग्यता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
भविष्य के मामलों के लिए:
- यह मामला योग्यता मानदंडों की व्याख्या और विज्ञापनों में स्पष्ट भाषा के महत्व के संबंध में एक मिसाल कायम करता है।
निष्कर्ष:
न्यायालय के हस्तक्षेप का उद्देश्य योग्यता आवश्यकताओं में विसंगतियों को दूर करना और चयन प्रक्रिया में निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना है। याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी दोनों को संशोधित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए।
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